
सोमनाथ भारती की डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई टली, अब 22 जुलाई को होगी बहस
आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ चल रहे मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में उनकी डिस्चार्ज (उन्मोचन) अर्जी पर बहस होनी थी। हालांकि किसी कारणवश बहस की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अब इस मामले में अगली सुनवाई और बहस के लिए 22 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
यह मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हरपालपुर गांव निवासी सोभनाथ साहू की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने 9 जनवरी 2021 की घटना का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि सोमनाथ भारती ने विवादित टिप्पणी की, जिसके आधार पर उनके खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले का विचारण वर्तमान में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है।
मामले में आरोप तय किए जाने के बिंदु पर कई तारीखों से कार्यवाही लंबित थी। इसी दौरान सोमनाथ भारती की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज (उन्मोचन) अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी पर बहस भी कई सुनवाईयों से लंबित चल रही है। अब अदालत ने मामले में बहस के लिए 22 जुलाई की अगली तारीख तय की है।

