सुल्तानपुर: इंजीनियर हत्याकांड में नहीं दर्ज हो सका आरोपियो का बयान, ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती

सुल्तानपुर: इंजीनियर हत्याकांड में नहीं दर्ज हो सका आरोपियो का बयान, ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती

*इंजीनियर हत्याकांड में नहीं दर्ज हो सका आरोपियो का बयान, ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती*
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सुल्तानपुर। जल निगम के इंजीनियर संतोष कुमार हत्याकांड में आरोपियो का बयान दर्ज करने के लिए बृहस्पतिवार की तारीख तय की गई थी। फिलहाल मामले के आरोपी प्रदीप राम की तरफ से ट्रायल कोर्ट में मौका अर्जी देकर अभियोजन के तीन गवाहों को जिरह के लिए दोबारा बुलाने की अर्जी खारिज करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देने का तर्क पेश किया गया,जिसकी वजह से आरोपियो का बयान दर्ज करने की कार्यवाही बाधित रही। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पाण्डेय की अदालत ने मामले में आरोपियो का बयान दर्ज करने के लिए एक जुलाई की तारीख तय किया है।
कोतवाली नगर के विनोवापुरी मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की 17 अगस्त साल 2024 को हत्या कर दी गई थी। मामले में जल निगम के सहायक अभियंता अमित कुमार शाह व सह आरोपी प्रदीप राम के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है,जिनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में विचारण चल रहा है। इस मामले को मिशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया गया है,जिसके चलते अदालत शीघ्रता से मामले का निपटारा करने के लिए लगातार सुनवाई कर रही है। फिलहाल मामले में आरोपियो का बयान दर्ज करने की कार्यवाही कई तिथियों से बाधित चल रही है।

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