
सुल्तानपुर: आजाद हत्याकांड में क्लीनचिट पाए आरोपियो की होगी अग्रिम जांच, थाना प्रभारी की मांग पर कोर्ट ने दिया आदेश
*आजाद हत्याकांड में क्लीनचिट पाए आरोपियो की होगी अग्रिम जांच, थाना प्रभारी की मांग पर कोर्ट ने दिया आदेश*
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सुल्तानपुर। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में दौरान विवेचना वादी के शपथ पत्र को नजरअंदाज करते हुए क्लीनचिट पाए मंसूर अहमद सहित तीन आरोपियो के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने अग्रिम जांच का आदेश दिया है। बृहस्पतिवार को सामने आए सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने यह आदेश थाना प्रभारी की अर्जी पर दिया है। अदालत ने एसपी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी को भी आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है।
कोतवाली देहात के भुलकी चौराहे के पास छह अगस्त साल 2023 को स्थानीय थाने के निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक अधिवक्ता के पिता मो.सलीम ने आरोपी इकरामुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोपियो के खिलाफ चल रही जांच के दौरान वादी सलीम ने शपथ पत्र भी दिया था,पर साक्ष्यों को नजरअंदाज कर मामले में पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके सिराज अहमद के पिता मंसूर अहमद,सह आरोपी अल्तमश व दानिश को क्लीनचिट मिल दे दी गई थी,जबकि आरोपी इकरामुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ एफटीसी द्वितीय की अदालत में ट्रायल चल रहा है। मामले में थाना प्रभारी ने विभागीय अनुमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी देकर अग्रिम जांच की इजाजत मांगी थी,जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

