कल्यानपुर गोलीकांड में दो आरोपियो की जमानत मंजूर

सुलतानपुर। कल्यानपुर गोलीकांड मे आरोपी अरबिंद यादव व आदित्य सिंह मार्शल की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सुनवाई के लिए तारीख नियत रही। मामले में जिला जज ने उभय पक्षो की बहस सुनने के पश्चात दोनों आरोपियो की जमानत अर्जी को सशर्त स्वीकार कर लिया है।
अखंडनगर थाने के कल्यानपुर गांव निवासी जिलाजीत यादव ने गत 15 मार्च की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उनके आरोप के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर स्थानीय थाने के रतनपुर मैरवा निवासी पूर्व राज्य मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह सहित अन्य नामजद एवं उनके अज्ञात साथियों ने पिस्टल व रिवाल्वर एवं हाथों में लाठी-डंडा लेकर जान से मार डालने की नीयत से हमला किया था। घटना में वादी पक्ष के कई लोग घायल हो गए थे। मामले में नामजद आरोपी पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह व उनके पुत्र अभिजीत प्रताप सिंह एवं उनके भाई अजय प्रताप सिंह सहित करीब डेढ़ दर्जन आरोपी जेल भेजे गए थे। मामले में राणा अजीत प्रताप सिंह सहित अन्य कई आरोपी कोर्ट के आदेश पर जेल से बाहर आ चुके है। वहीं मामले में कल्यानपुर के आरोपी अरबिंद यादव व जयसिंहपुर थाने के कारेबन निवासी आदित्य सिंह मार्शल की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गई थी,जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। वहीं मामले में शेष आरोपियो की तलाश भी जारी बताई जा रही है,जिन पर ईनाम भी घोषित किया गया है।

