TMC नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, EC से समयसीमा बताने को कहा

TMC नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, EC से समयसीमा बताने को कहा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 24 सितंबर को निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की समयसीमा बताने को कहा। अदालत के समक्ष यह मामला पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी की याचिका के बाद आया है। विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का फैसला लिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह TMC के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर कब तक फैसला लेगा। अदालत का सवाल मुख्य रूप से आयोग की ओर से मामले में निर्णय लेने की संभावित समयसीमा को लेकर था।

ममता बनर्जी की ओर से दायर याचिका में निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगाए जाने से जुड़े मुद्दे को उठाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रिया और संभावित समयसीमा के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी।

मामले में आगे की सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से दी गई समयसीमा और विवाद पर उसके निर्णय की दिशा महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से समयसीमा स्पष्ट करने को कहा है।

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