*पुलिस कमिश्नर वाराणसी को सीजेएम कोर्ट ने भेजा आदेश*  *साक्षी एसआई सीपी जैसल की केस में गैरहाजिरी का मामला*

*पुलिस कमिश्नर वाराणसी को सीजेएम कोर्ट ने भेजा आदेश* *साक्षी एसआई सीपी जैसल की केस में गैरहाजिरी का मामला*

*पुलिस कमिश्नर वाराणसी को सीजेएम कोर्ट ने भेजा आदेश*

*साक्षी एसआई सीपी जैसल की केस में गैरहाजिरी का मामला*
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सुल्तानपुर। फर्जीवाड़ा कर कैस्ट्राल कम्पनी का नकली मोबिल बेचने व बरामद होने समेत अन्य आरोप से जुड़े मामले में साक्षी एसआई सीपी जैसल की गवाही के लिए सीजेएम कोर्ट मे तारीख नियत रही,फिलहाल वह गैरहाजिर रहे। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए साक्षी एसआई को नियत तिथि पर व्यक्तिगत या जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग पेश कराने के लिए पुलिस कमिश्नर वाराणसी को आदेश जारी किया है। मामले में साक्ष्य पर सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख तय की गई है।
मुंबई के रहने वाले कैस्ट्राल कम्पनी के इन्वेस्टिगेटर देवेन्द्र सिंह ने 28 जून साल 2010 को अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने मे आरोपियो के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक बाराबंकी जिले के सुबेहा थाने के पूरे इमाम अली निवासी रामदेव साहू व बाजार शुकुल थाने के कटरा चौराहा निवासी आरोपी दिलीप गुप्ता कैस्ट्राल कम्पनी का नकली मोबिल बेंचकर कम्पनी की छवि खराब कर रहे थे। वादी की शिकायत पर आरोपियो की दुकान से नकली मोबिल बरामद भी हुआ। मामले में एसआई चंद्रिका प्रसाद जैसल की गवाही लम्बे समय से बाधित चल रही है। फिर भी वह गवाही के लिए कोर्ट आने में लापरवाही बरत रहे है। उनकी वर्तमान तैनाती वाराणसी जिले के भेलूपुर थाने में है,जिनके खिलाफ कोर्ट ने कड़ा आदेश जारी किया है और पुलिस आयुक्त को अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी है।

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