बारूद फेंककर हमले के मामले में मुकदमे का आदेश
सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में लिया संज्ञान
सुलतानपुर/अमेठी। बारूद फेंककर जानलेवा हमला करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले मे सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने संज्ञान लिया है। मंगलवार को सामने आए आदेश में अदालत ने मामले में आरोपी पिता-पुत्र के बजाय अज्ञात आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी रामगंज को आदेशित किया है। अदालत ने आदेश का अनुपालन कर कोर्ट में आख्या पेश करने के लिए भी निर्देशित किया है।

रामगंज थाने के सांगापुर गांव की रहने वाली जानकी देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट मे आरोपियो के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अर्जी दिया। वादिनी के आरोप के मुताबिक गत 20 अक्टूबर को गांव के ही आरोपी हेमराज वर्मा व उनके पुत्र निखिल वर्मा ने बारूद फेंककर उनके घर पर हमला किया,जिसकी चपेट में आने की वजह से वादिनी को गम्भीर चोंटे आईं। मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो वादिनी ने कोर्ट की शरण लिया। अदालत ने वादिनी की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे का आदेश दिया है।

