सुल्तानपुर: जेल में निरूद्ध बंदी रामराज पाण्डेय की हत्या के आरोप में दर्ज होगा मुकदमा*  *सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में लिया संज्ञान*

सुल्तानपुर: जेल में निरूद्ध बंदी रामराज पाण्डेय की हत्या के आरोप में दर्ज होगा मुकदमा* *सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में लिया संज्ञान*

*जेल में निरूद्ध बंदी रामराज पाण्डेय की हत्या के आरोप में दर्ज होगा मुकदमा*

*सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में लिया संज्ञान*
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सुल्तानपुर। जिला कारागार में निरुद्ध बंदी रामराज पांडेय की हत्या के आरोप से जुड़े मामले में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने संज्ञान लिया है। सोमवार को सामने आए आदेश में अदालत ने मृतक बंदी की पत्नी अनीता शुक्ला की अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच व कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
कोतवाली देहात थाने के माधवपुर गांव की रहने वाली अनीता शुक्ला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गंभीर आरोप लगाते हुए अर्जी दिया था। वादिनी के आरोप के मुताबिक उनके पति रामराज पांडेय अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने से जुड़े दो मामलों में जेल भेजे गए थे जो 29 मई साल 2023 से जिला कारागार में निरुद्ध थे। वादिनी के मुताबिक 15 मई साल 2025 को उनके जेठ के पास वादिनी के पति रामराज की तबियत खराब होने व दो दिन पहले से ही जिला चिकित्सालय में उनका इलाज जारी होने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना जेल की तरफ से दी गई। वादिनी ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि पीएम रिपोर्ट में उनके पति के शरीर पर कई गंभीर चोटे पाई गई और पसली में फ्रैक्चर भी पाया गया। वादिनी ने तत्कालीन जेल अधीक्षक एवं अन्य जेलकर्मियों के खिलाफ झूठी सूचना देने व उनके पति की पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया है। अदालत ने नगर कोतवाल को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई का आदेश जारी किया है। अदालत के इस आदेश से जेल के जिम्मेदार अफसरों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

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