सुल्तानपुर: अधिवक्ताओं को पेश करना होगा आपराधिक मामलों का विवरण*  *सूचना झूठी पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने पर कोई आपत्ति नहीं होने की देनी होगी अंडरटेकिंग

सुल्तानपुर: अधिवक्ताओं को पेश करना होगा आपराधिक मामलों का विवरण* *सूचना झूठी पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने पर कोई आपत्ति नहीं होने की देनी होगी अंडरटेकिंग

*अधिवक्ताओं को पेश करना होगा आपराधिक मामलों का विवरण*

*सूचना झूठी पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने पर कोई आपत्ति नहीं होने की देनी होगी अंडरटेकिंग*

*बार एसोसिएशन ने सात अगस्त तक विवरण जमा करने की निर्धारित की है तारीख*
———————————-
सुल्तानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश से जारी हुए निर्देश पर बार एसोसिएशन की तरफ से सोमवार को अधिवक्ताओं को आपराधिक मामलों का विवरण पेश करने के लिए सूचना जारी की गई है। जिसके मुताबिक अधिवक्ताओं को अपने खिलाफ दर्ज एवं लंबित आपराधिक मामलों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर सात अगस्त तक महासचिव कार्यालय में शपथ पत्र के साथ पेश करना है।
सोमवार को बार एसोसिएशन के महासचिव दिनेश कुमार दूबे ने बताया कि बार काउंसिल से जारी निर्देश के अनुसार अधिवक्ताओं को अपनी पंजीयन संख्या,सीओपी नंबर,पिता या पति का नाम,मूल निवास व वर्तमान निवास का पता थाना के विवरण सहित, किसी भी थाने में दर्ज प्राथमिकी एवं अदालत में लंबित मुकदमे के पूर्ण विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप पर शुक्रवार तक शपथपत्र के साथ सूचना पेश करनी है। अधिवक्ताओं के जरिए दिया गया विवरण झूठा पाए जाने पर बार एसोसिएशन एवं बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश से उनकी सदस्यता व पंजीयन निरस्त कर दिया जाय,जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी,इस सम्बंध में वचनपत्र भी देना है। बार अध्यक्ष व महासचिव ने सभी अधिवक्ताओं से हाईकोर्ट व बार काउंसिल से जारी निर्देश के अनुपालन में निर्धारित तिथि तक मांगा गया विवरण पेश करने में सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई है।

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)