समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी FIR रद्द

समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी FIR रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को बड़ी राहत देते हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो से जुड़े मामले में उनके और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। यह मामला दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई कथित विवादित और असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी अब जागरूकता फैलाने और दिव्यांग समुदाय की मदद करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उस समय दिया जब मामले में याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से अदालत को बताया गया कि समय रैना अब संगठन के संपर्क में हैं। वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी यानी SMA से प्रभावित लोगों की उपलब्धियों और उनकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा उनके लिए फंड जुटाने में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समय रैना और अन्य लोगों ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और उनकी मदद के लिए फंड जुटाने की दिशा में प्रयास किए हैं। अदालत ने इन प्रयासों को सकारात्मक कदम बताया।

बेंच ने टिप्पणी की कि जब किसी व्यक्ति की कोशिश ईमानदार होती है तो उसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी युवा हैं और यदि उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू किया है तो इसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले का आपराधिक हिस्सा समाप्त किया जा रहा है, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

दिव्यांग समुदाय से सुझाव लेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई को आगे जारी रखा जाएगा ताकि दिव्यांग लोगों और उनसे जुड़े संगठनों से सुझाव लिए जा सकें। अदालत यह जानना चाहती है कि डिजिटल और मनोरंजन कंटेंट में दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े विषयों को लेकर किस तरह की बेहतर निगरानी व्यवस्था तैयार की जा सकती है।

कोर्ट का उद्देश्य ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करना है, जिससे भविष्य में किसी समुदाय या विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक अथवा असंवेदनशील कंटेंट को लेकर उचित व्यवस्था बनाई जा सके।

अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी कॉमेडियन से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही बंद की जाती है और उनके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की कार्रवाई समाप्त की जाती है। हालांकि, व्यापक मुद्दे पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए मामले को दोबारा सूचीबद्ध किया जाएगा।

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद से शुरू हुआ था मामला

गौरतलब है कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का संबंधित एपिसोड 14 नवंबर 2024 को मुंबई के खार स्थित हैबिटेट में शूट किया गया था। बाद में एपिसोड के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया।

शो में शामिल कई कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर कथित तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले ने सोशल मीडिया कंटेंट, कॉमेडी की सीमाओं और सार्वजनिक मंचों पर संवेदनशील विषयों से निपटने के तरीके को लेकर भी बहस छेड़ दी थी।

विवाद बढ़ने के बाद पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के स्तर पर भी कार्रवाई हुई और मामले से जुड़े कई लोगों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।

रणवीर इलाहाबादिया की याचिका अभी लंबित

हालांकि, इस पूरे मामले में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को अभी सुप्रीम कोर्ट से अंतिम राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

रणवीर इलाहाबादिया पर भी शो से जुड़े विवाद में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मामले दर्ज किए गए थे। उन्हें उनके खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा पहले ही दी जा चुकी है।

इसलिए समय रैना और अन्य आरोपियों को मिली राहत के बावजूद रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ा कानूनी मामला अभी अदालत के सामने विचाराधीन है।

बड़े मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से समय रैना और मामले में शामिल अन्य आरोपियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि इस पूरे विवाद से जुड़े व्यापक सवालों पर सुनवाई जारी रहेगी।

खास तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े कंटेंट की निगरानी, सोशल मीडिया और मनोरंजन कार्यक्रमों में संवेदनशील विषयों को प्रस्तुत करने के तरीके तथा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर अदालत विचार करेगी।

फिलहाल समय रैना के खिलाफ इस मामले में दर्ज आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है। अदालत ने उनके सकारात्मक प्रयासों का उल्लेख करते हुए दिव्यांग समुदाय के लिए जागरूकता और सहायता से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में संकेत दिया है।

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