*प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड: आरोपी अनुराग मौर्य की जमानत खारिज*

*प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड: आरोपी अनुराग मौर्य की जमानत खारिज*

सुल्तानपुर। प्रॉपर्टी डीलर माताप्रसाद पांडेय की हत्या के मामले में आरोपी अनुराग मौर्य की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को प्रभारी जिला जज संध्या चौधरी की अदालत में बहस हुई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता व आरोपी अनुराग की भूमिका को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
कुड़वार थाने के पूरे बेनीमाधव गांव के रहने वाले वादी मुकदमा अवनीश पांडेय ने गत 25 मार्च की घटना बताते हुए प्रॉपर्टी विवाद में अपने पिता माताप्रसाद पांडेय की गोली मारकर हत्या किए जाने के आरोप में स्थानीय थाने के रूपापुर निवासी रमेश मौर्य,उनके पुत्र अनुराग मौर्य,सह आरोपी सुरेंद्र शर्मा व अज्ञात लोगो के खिलाफ कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में आरोपी रमेश मौर्य व उनके पुत्र अनुराग मौर्य,कोतवाली नगर के इच्छाकापुरवा-अमहट निवासी सह आरोपी सुरेंद्र शर्मा एवं स्थानीय कोतवाली के रामनगर-इमिलिया निवासी प्रवीण कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह,आरोपी उमेश निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। मामले के आरोपी राहुल सिंह,सुरेंद्र शर्मा की जमानत पूर्व में खारिज हो चुकी है,जबकि आरोपी उमेश निषाद की जमानत जिला जज कोर्ट से पूर्व में मंजूर हो चुकी है। मामले में प्रयागराज का रहने वाला आरोपी केसरी उपाध्याय उर्फ मामा अभी पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा है। अदालत ने आरोपी अनुराग मौर्य की जमानत के लिए भी कोई आधार नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दी है।

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