
पटना कोचिंग विवाद में रौशन आनंद को झटका, जमानत याचिका खारिज; खान सर को मिली राहत
पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया गया। इस फैसले के बाद रौशन आनंद के समर्थकों और छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है।
बताया जा रहा है कि रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र जल्द ही पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाल सकते हैं। मामले को लेकर छात्र संगठनों के बीच भी हलचल तेज हो गई है। वहीं, सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
यह विवाद 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर हुई कथित हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले ने देखते ही देखते बड़ा राजनीतिक और शैक्षणिक विवाद का रूप ले लिया था।
खान सर के पक्ष की ओर से रौशन आनंद पर कई आरोप लगाए गए थे, जबकि रौशन आनंद लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है। हालांकि पुलिस ने जांच के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
दूसरी ओर, इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
कोचिंग जगत से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। एक तरफ रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज होने से उनके समर्थकों में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ खान सर को मिली राहत ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई और पुलिस जांच की दिशा पर टिकी हैं।

