
CBSE Three Language Policy: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का पक्ष, ‘तीन-भाषा नीति से पूरे होते हैं कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य’
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की तीन-भाषा नीति का समर्थन करते हुए कहा कि यह नीति कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करती है। मंत्रालय के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों में भाषाई विविधता की समझ विकसित करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने पक्ष में मंत्रालय ने कहा कि तीन-भाषा नीति शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि इस नीति से छात्रों को अलग-अलग भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता भी बेहतर होती है।
फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। ऐसे में सभी की नजर अदालत के आगामी आदेश पर है, जो सीबीएसई की तीन-भाषा नीति और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

