
*किशोर के अपहरण व हत्या में इंस्पेक्टर का मुख्य बयान जारी* *करीब दस साल पहले हुई किशोर की हत्या का मामला*
*किशोर के अपहरण व हत्या में इंस्पेक्टर का मुख्य बयान जारी*
*करीब दस साल पहले हुई किशोर की हत्या का मामला*
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सुल्तानपुर। पंद्रह वर्षीय किशोर के अपहरण व हत्या के आरोप से जुड़े करीब दस साल पुराने मामले में साक्षी इंस्पेक्टर धनंजय पाण्डेय जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सोमवार को एडीजे प्रथम की अदालत में हाजिर हुए। मामले में अभियोजन साक्षी का मुख्य बयान दर्ज कराने की कार्यवाही शुरू हुई। फिलहाल उनका मुख्य बयान अभी पूरा नहीं हो सका है। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि अदालत ने मामले मे धनंजय पाण्डेय के शेष मुख्य बयान के लिए चार जुलाई की तारीख तय किया है।
दोस्तपुर थाने के गंगापुर भुलिया के रहने वाले वादी लक्ष्मी नारायण पांडेय ने नौ अगस्त साल 2016 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक उनके छोटे भाई शेष नारायण पांडेय का लड़का सत्यम पांडेय (उम्र 15 साल) आठ अगस्त को सुबह पलिया गोलपुर स्थित स्कूल के लिए निकला था,वहां से लौटने पर सत्यम रिहायकपुर स्थित अपने पिता की दुकान पर जाने के लिए घर से निकला था। वादी के मुताबिक इसी दौरान रास्ते में गांव के ही आरोपी पारसनाथ पांडेय, भोला पांडेय,महेंद्र पांडेय,रोशन पांडेय,गोपिका व उनके अज्ञात साथियों ने मिलकर चार पहिया वाहन से किशोर सत्यम का अपहरण कर लिया। आरोप के मुताबिक घर वालों ने काफी खोजबीन किया,पर कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन घर के सामने स्थित बाग में किशोर का शव बरामद हुआ। मामले में वादी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी पारसनाथ पांडेय, महेंद्र पांडेय, सुरेंद्र पांडेय,गोपिका शुक्ला समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले का विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में चल रहा है। मामले में लगभग सभी अभियोजन साक्षियों की गवाही पूरी हो चुकी है। वर्तमान में प्रयागराज जिले के धूमनगंज थाने में तैनात साक्षी इंस्पेक्टर धनंजय पाण्डेय के साक्ष्य की कार्यवाही जारी है।

