
*पूर्व नपा चेयरमैन के बेटे की गिरफ्तारी पर लगी रोक*
*नियमित अग्रिम जमानत पर 12 को होगी बहस*
सुल्तानपुर। मकान की बाउंड्रीवाल गिराने व हमला करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में सपा नेता व पूर्व नगरपालिका चेयरमैन सैय्यद मो.रहमान उर्फ मानू भाई के पुत्र सैय्यद मो.अफ्फन की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। प्रभारी जिला जज संध्या चौधरी ने आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस के लिए 12 जून की तारीख तय किया है।
कोतवाली नगर के जमाल गेट खैराबाद के रहने वाले वादी मुकदमा इकबाल अहमद ने गत 30 मई की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन व सपा नेता सैय्यद रहमान उर्फ मानू भाई समेत पांच नामजद व अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मकान की बाउंड्रीवॉल गिराने एवं जानलेवा हमले समेत अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अगले पक्ष ने भी कई नामजद व अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले समेत अन्य आरोपो में क्रास मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में पूर्व नपा चेयरमैन के पुत्र सैय्यद मो.अफ्फन ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए जिला जज कोर्ट की शरण लिया था,जिसे सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है।

