*अधिवक्ता इंदल यादव के तर्कों से सहमत होकर जिला जज कोर्ट ने स्वीकार की अंतरिम जमानत*

*अधिवक्ता इंदल यादव के तर्कों से सहमत होकर जिला जज कोर्ट ने स्वीकार की अंतरिम जमानत*

सुलतानपुर। सपा विधायक महाराजी देवी के आवास परिसर में घुसकर हमला करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में शिक्षक अनुराग यादव की तरफ से सोमवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। जिला जज कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता इंदल यादव के तर्कों से संतुष्ट होकर आरोपी शिक्षक को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में अभियोजन प्रपत्रों को तलब करते हुए नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आठ जून की तारीख तय किया है।

अमेठी कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी-महमूदपुर स्थित सपा विधायक महाराजी देवी के आवास पर गत मंगलवार की शाम करीब आठ बजे की घटना बताते हुए विधायक के पुत्र अनुराग प्रजापति ने स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उनके आरोप के मुताबिक रेभा निवासी सहायक अध्यापक अनुराग यादव,पीपरपुर थाने के खाझा गांव के पूर्व प्रधान बलराम यादव, वैधिकपुर निवासी आरोपी बृजेश यादव, कनकापुर निवासी विपिन यादव,महादेवन-पिंडोरिया निवासी राजेश यादव,श्रीकापुरवा-टिकरी निवासी सौरभ यादव,थौरा निवासी शुभम यादव एवं उनके अज्ञात साथी चारपहिया वाहन व कई मोटरसाइकिल से उनके आवास पर आए और अमेठी विधायक व वादी के पिता पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के प्रति अपशब्द कहने लगे। वादी के मुताबिक उनके परिवार के सुरेंद्र प्रजापति व वादी की चाची घटना का विरोध जताते हुए वीडियो बनाने लगे तो आरोपियों ने उनसे मोबाइल छीन लिया और अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। मामले में गत बुधवार को विवेचक दिनेश सिंह ने मामले में डकैती की धारा बढ़ाते हुए आरोपी बलराम यादव,शेर बहादुर,मनु पाल,बिपिन यादव व धर्मराज की गिरफ्तारी कर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। फिलहाल अदालत ने गिरफ्तारी के नियमो का पालन नहीं करने की वजह से रिमांड आवेदन खारिज करते हुए आरोपियो को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया था। मामले में गत शनिवार को आरोपी सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव, नरसिंह यादव, बृजेश यादव,सौरभ यादव व शुभम यादव की अर्जी पर जिला जज कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है। मामले में शिक्षक अनुराग यादव की अर्जी को भी स्वीकार करते हुए जिला जज कोर्ट ने अस्थायी राहत दिया है।

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