
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: ट्रस्ट कर्मचारियों पर BNS की इन धाराओं में दर्ज हुई FIR, जानिए क्या हैं आरोप
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन और चोरी के मामले में पुलिस ने ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों समेत आठ आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
एफआईआर में मुख्य रूप से BNS की धारा 306 (चोरी), धारा 316(5) (आदतन चोरी), धारा 317(4) और 317(5) (न्यास/संस्था के कर्मचारी द्वारा आपराधिक न्यासभंग या गबन), धारा 61 (आपराधिक साजिश) तथा धारा 3(5) (साझा आपराधिक मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत आरोप सिद्ध होने पर जेल और जुर्माने सहित कड़ी सजा का प्रावधान है।
फिलहाल सभी आरोपी कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं और मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता के साक्ष्य मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अदालत में दोष सिद्ध होने तक सभी आरोपियों को कानून की नजर में आरोपी माना जाएगा, दोषी नहीं।

