
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में CBI जांच की मांग खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
अयोध्या स्थित Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust से जुड़े कथित चंदा (दान) में गड़बड़ी और चोरी के मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि फिलहाल इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाए गए।
याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट को मिलने वाले दान में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच CBI से कराई जानी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। हालांकि अदालत ने याचिका को विचार योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया और मौजूदा व्यवस्था के तहत ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकेत दिया।
इस फैसले के बाद ट्रस्ट से जुड़े मामलों पर चल रही चर्चाओं को कुछ हद तक विराम मिलता दिख रहा है, हालांकि दान और वित्तीय प्रबंधन को लेकर उठ रहे सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट प्रशासन का कहना है कि सभी कार्य और वित्तीय लेन-देन पूरी पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं और समय-समय पर ऑडिट प्रक्रिया भी अपनाई जाती है।

