
भरत तिवारी केस: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग खारिज की, हाई कोर्ट जाने की सलाह
भरत तिवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिका को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्तर पर मामले की जांच का आदेश देना उचित नहीं होगा और उन्हें पहले संबंधित हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय पहले निचली अदालत या हाई कोर्ट में उपलब्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी बदलने जैसे गंभीर आदेश केवल ठोस आधार और परिस्थितियों में ही दिए जाते हैं।
इस फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता के पास हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प खुला है, जहां वे मामले की दोबारा सुनवाई और जांच की मांग रख सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह साफ है कि अदालत ने मौजूदा परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है।

