
पत्नी हत्याकांड में आरोपी पति का अदालत में बयान दर्ज, 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
पत्नी की गड़ासे से काटकर हत्या करने के करीब 12 साल पुराने मामले में शुक्रवार को एडीजे प्रथम की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में जेल से तलब किए गए आरोपी पति जितेंद्र उर्फ कल्लू का बयान दर्ज किया। अब अदालत ने बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 15 जुलाई की अगली तारीख निर्धारित की है।
अभियोजन के अनुसार जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के भटपुरा निवासी जगदीश हरिजन ने 8 जून 2014 को करौंदीकला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी बहन रेखा की उसके पति जितेंद्र उर्फ कल्लू निवासी नरायनपुर नागनाथपुर, थाना करौंदीकला से विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गड़ासे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले का विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में चल रहा है। अदालत में शुक्रवार को आरोपी का बयान दर्ज किया गया। अभियोजन के अनुसार अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अब तक जमानत नहीं मिली है। अब मामले में बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके लिए अदालत ने 15 जुलाई की तारीख तय की है।

