नए वोटर्स के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब Form-6 के साथ माता-पिता की SIR डिटेल्स देना होगा अनिवार्य

नए वोटर्स के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब Form-6 के साथ माता-पिता की SIR डिटेल्स देना होगा अनिवार्य

पहली बार वोटर बनने के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों के लिए चुनाव आयोग (ECI) ने नियमों में अहम बदलाव किया है। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए Form-6 भरते समय आवेदकों को अपने माता-पिता की SIR (Special Intensive Revision) से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। यह व्यवस्था नए मतदाता पंजीकरण के दौरान पहचान और रिकॉर्ड के बेहतर सत्यापन में मदद करेगी।

चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार, नए वोटर्स को Form-6 के साथ माता-पिता की SIR संबंधी जानकारी भी देनी होगी। पहले यह प्रक्रिया मुख्य रूप से विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मौजूदा मतदाताओं के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे नए आवेदकों तक भी विस्तारित कर दिया गया है। आयोग का मानना है कि इससे फर्जी या डुप्लीकेट पंजीकरण पर रोक लगाने और मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर चर्चा भी तेज हो गई है। कुछ पक्ष इसे मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ ने अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव मतदाता सूची के व्यापक सत्यापन अभियान का हिस्सा है और इसका उद्देश्य केवल पात्र नागरिकों का सही तरीके से पंजीकरण सुनिश्चित करना है।

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