
*सुल्तानपुर: भाजपा नेता अर्जुन पटेल के सह आरोपी प्रदीप की अग्रिम जमानत खारिज, व्यवसायी संतराम अग्रहरि हत्याकांड से जुड़ा है मामला*
*भाजपा नेता अर्जुन पटेल के सह आरोपी प्रदीप की अग्रिम जमानत खारिज, व्यवसायी संतराम अग्रहरि हत्याकांड से जुड़ा है मामला*
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सुल्तानपुर। व्यवसाई संतराम अग्रहरि की हत्या की साजिश रचने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में भाजपा नेता अर्जुन पटेल के साथ सह आरोपी बने प्रदीप वर्मा की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को बहस के लिए तारीख नियत रही। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी प्रदीप वर्मा को अग्रिम जमानत का हकदार नहीं माना और अर्जी खारिज कर दिया है।
दोस्तपुर थाने के गोसैसिंहपुर के रहने वाले हिमांशु अग्रहरि ने अपने पिता संतराम अग्रहरि की हत्या के संबंध में नौ अक्टूबर साल 2024 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में भाजपा नेता अर्जुन पटेल, प्रदीप वर्मा, कुलदीप वर्मा व राज वर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी भाजपा नेता को घटना में हत्या का साजिशकर्ता बताया गया है। मामले में आरोपी कुलदीप वर्मा व राज वर्मा समेत आने को जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी,जिनकी जमानत हाईकोर्ट से पूर्व में हो चुकी है। मामले में आरोपी अर्जुन पटेल व प्रदीप वर्मा गिरफ्तारी की डर से भागते रहे। मामले में आरोपी बनाए गए अर्जुन पटेल व प्रदीप वर्मा को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही,नतीजतन फरारी में चार्जशीट पेश की गई है। मामले में दोनों आरोपियो पर इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी भाजपा नेता व प्रदीप वर्मा ने अपने खिलाफ जारी कार्रवाई को चुनौती देते हुए राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश किया था,जिसमें उन्हें अस्थायी राहत भी मिली थी। मामले मे आरोपी अर्जुन पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी 24 फरवरी साल 2025 को खारिज हो चुकी है। मामले में चार्जशीटेड राज वर्मा समेत अन्य के खिलाफ एडीजे तृतीय की अदालत में ट्रायल चल रहा है।

