
*सर्पदंश से मृत महिला किसान के पुत्रों को मिलेगी 5.20 लाख की राशि*
*स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में सुनाया फैसला*
सुलतानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव एवं सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने शुक्रवार को सर्पदंश से मृत हुई महिला किसान के दो पुत्रों के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्थायी लोक अदालत ने मृतका के पुत्रों के पक्ष में पांच लाख रुपये किसान दुर्घटना बीमा की धनराशि व मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए बीस हजार रुपये एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
कुड़वार थाने के बहलोलपुर की रहने वाले परिवादी सगे भाई गोपाल तिवारी व विशाल तिवारी ने स्थायी लोक अदालत में क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए वाद दायर किया। उनके आरोप के मुताबिक उनकी माँ प्रभावती की सांप काटने की वजह से 16 अक्टूबर साल 2019 को मृत्यु हो गई थी। मृतका के पुत्रों ने कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि दिलाने के लिए डीएम के यहां आवेदन किया था,पर जिम्मेदार अफसरो ने उन्हें क्षतिपूर्ति धनराशि देने से बंचित रखा। स्थायी लोक अदालत की शरण लेने पर उन्हें न्याय मिल पाया। अदालत ने डीएम व एसडीएम सदर को एक माह के भीतर कृषक दुर्घटना बीमा धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।

