
*पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी समेत अन्य आरोपी गैरहाजिर
*नौ साल पहले समर्थकों के साथ बिना अनुमति जुलूस निकालने का मामला*
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सुलतानपुर। विधान सभा चुनाव के दौरान करीब नौ साल पहले बिना अनुमति हजारों समर्थकों के साथ जुलूस निकालने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में ट्रांसफर होकर आई पत्रावली में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए तारीख नियत रही। फिलहाल सुनवाई के दौरान सभी आरोपी गैरहाजिर रहे। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने पूर्व विधायक एवं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सहित अन्य आरोपियो को आठ जून की तारीख पर हाजिर होने का आदेश दिया है।
अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी आरपी शाही ने आठ फरवरी साल 2017 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने मामले में पूर्व विधायक जगदीशपुर राधेश्याम धोबी,एमएलसी दीपक सिंह,कांग्रेसी नेता मो.नईम व रमेश तिवारी समेत दस नामजद व दो-तीन हजार अज्ञात समर्थकों के खिलाफ बिना अनुमति जुलूस निकालने सहित अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी,कांग्रेसी नेता मो.नईम, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह व सह आरोपी रमेश तिवारी के खिलाफ चार्जशीट पेश किया है। मामले का विचारण अब तक ग्राम न्यायालय गौरीगंज में चलता रहा। मामले में कांग्रेसी नेता मो. नईम गत पहली सितंबर को सरेंडर कर जमानत करा चुके है,जबकि पूर्व विधायक सहित अन्य के खिलाफ जमानतीय वारंट चलता रहा। पूर्व विधायक ने गत 18 अप्रैल को ग्राम न्यायालय में अर्जी देकर मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की मांग की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है,जहां पर सुनवाई लम्बित चल रही है।

