कल्यानपुर कांड: तीन आरोपियो की अग्रिम जमानत खारिज

कल्यानपुर कांड: तीन आरोपियो की अग्रिम जमानत खारिज

जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार,अन्य आरोपियो को जेल जाने के बाद ही मिली है बेल

सुलतानपुर। अखण्डनगर के कल्यानपुर गोलीकांड में बीज निगम के पूर्व चेयरमैन राणा अजीत प्रताप सिंह के साथ आरोपी बने तीन लोगो की तरफ से पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को जिला जज की अदालत में बहस हुई। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हलचल तिवारी,अरुण कुमार सिंह व नमित सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
कल्यानपुर-अखण्डनगर के रहने वाले वादी जिलाजीत यादव ने 15 मार्च की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर स्थानीय थाने के रतनपुर मैरवा निवासी पूर्व राज्य मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह,उनके पुत्र अभिजीत सिंह सहित अन्य नामजद एवं उनके अज्ञात साथियों ने पिस्टल व रिवाल्वर एवं हाथों में लाठी-डंडा लेकर जान से मार डालने की नीयत से हमला किया था। घटना में वादी पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस की तरफ से नामजद आरोपी पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह व उनके पुत्र अभिजीत प्रताप सिंह एवं उनके भाई अजय प्रताप सिंह सहित करीब डेढ़ दर्जन आरोपी जेल भेजे गए थे। मामले में आरोपी राणा अजीत प्रताप सिंह सहित कई आरोपी कोर्ट के आदेश पर रिहा हो चुके है। वहीं मामले में अन्य आरोपियो की जमानत अर्जी पर सुनवाई लम्बित चल रही है। मामले में शेष आरोपियो की तलाश भी जारी है,जिन पर ईनाम भी घोषित किया गया है।

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