मृतक की माँ को मिलेगी 5.20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति

मृतक की माँ को मिलेगी 5.20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति

स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में सुनाया फैसला

सुलतानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव एवं सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने मृतक युवा किसान की माँ के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में पांच लाख रुपये कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि व मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
धम्मौर थाने के लौहर दक्षिण-बहलोलपुर की रहने वाली परिवादिनी चमेला देवी पत्नी सियाराम ने स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल किया। आरोप के मुताबिक उनके पुत्र अभय कुमार की सड़क दुर्घटना में 16 जनवरी साल 2021 को मृत्यु हो गई थी,उन्होंने कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि दिलाने के लिए डीएम के यहां आवेदन किया था,पर जिम्मेदार अफसरो ने मृतक के परिजनों को अपात्र बताकर उन्हें क्षतिपूर्ति देने से बंचित रखा। स्थायी लोक अदालत की शरण लेने पर उन्हें न्याय मिला। अदालत ने डीएम व एसडीएम सदर को एक माह के भीतर पीड़ित पक्ष के हक में क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।

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