कोर्ट: पीड़िता आरक्षी स्वेच्छा से सुरक्षा के लिए कमेटी में दे सकती है अर्जी

कोर्ट: पीड़िता आरक्षी स्वेच्छा से सुरक्षा के लिए कमेटी में दे सकती है अर्जी

रेप आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर सुलह के लिए दबाव बनाने का लगा था आरोप

सुलतानपुर। महिला सिपाही से दुष्कर्म के मुकदमे में एफटीसी प्रथम जज विजय कुमार गुप्ता की अदालत में सोमवार को पीड़िता आरक्षी की तरफ से आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ पेश की गई अर्जी पर फैसले के लिए तिथि नियत रही। अदालत ने मामले में महिला आरक्षी की अर्जी निस्तारित करते हुए कहा कि गवाहों की सुरक्षा के लिए जिला जज की देखरेख में जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का निर्धारण किया जाता है,वादिनी चाहे तो कमेटी में सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकती है। अदालत ने मामले में पीड़िता आरक्षी की शेष जिरह के लिए 15 मई की तारीख तय किया है।
कोतवाली नगर में महिला आरक्षी ने 14 जुलाई 2022 को इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ यौन शोषण समेत अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में महिला आरक्षी की जिरह लम्बित चल रही है। मामले में पीड़िता की तरफ से आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ सुलह के लिए दबाव बनाने एवं झूठी शिकायत कराने सहित अन्य गम्भीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा दिलाने सहित अन्य मांग की गई थी,फिलहाल बचाव पक्ष ने आरोपो को निराधार बताया था। अदालत ने सोमवार को उनकी अर्जी का निस्तारण कर दिया और मामले की कार्यवाही आगे बढ़ा दिया है।

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