*धारदार हथियार से युवक की हत्या के आरोपी की जमानत खारिज*

*धारदार हथियार से युवक की हत्या के आरोपी की जमानत खारिज*

*धारदार हथियार से युवक की हत्या के आरोपी की जमानत खारिज*
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सुलतानपुर/अमेठी। मामूली कहासुनी में चाकू से हमला कर युवक की हत्या करने के आरोपी राम बहादुर की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को बहस सुनी गई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
अमेठी जिले के जामो थाने के पूरे पंचम सिंह मजरे चितई की रहने वाली वादिनी फूलकली ने गत आठ अगस्त की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक मामूली कहासुनी को लेकर हुए विवाद के दौरान स्थानीय थाने के पूरे चितई मजरे गोरियाबाद के रहने वाले आरोपी रामबहादुर ने चाकू से हमला कर उनके पुत्र राजेश कुमार की हत्या कर दिया। मामले में हत्या सहित अन्य धाराओ में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और धारदार हथियार की बरामदगी करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई। मामले में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

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