
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर लगाया ₹3 लाख का जुर्माना, कहा- ‘अदालत को हल्के में लिया’
स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उन पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है और कहा कि उन्होंने अदालत के पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया तथा अदालत की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि समय रैना ने “अदालत को हल्के में लिया” और उसके आदेशों का खुलकर उल्लंघन किया।
यह मामला ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो से जुड़े उस विवाद से संबंधित है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई निर्देश जारी किए थे। अदालत ने समय रैना सहित अन्य संबंधित लोगों को समाज के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और कुछ सामाजिक दायित्व निभाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि समय रैना ने उन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले ₹10 लाख का जुर्माना लगाने की बात कही थी। बाद में समय रैना के वकील द्वारा एक अंतिम अवसर देने की अपील किए जाने पर अदालत ने राहत देते हुए जुर्माने की राशि घटाकर ₹3 लाख कर दी। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है तथा जुर्माना बढ़ाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की समाज के प्रति विशेष जिम्मेदारी होती है। अदालत ने टिप्पणी की कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती।
इस फैसले के बाद समय रैना से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल, उनके या उनकी कानूनी टीम की ओर से इस ताजा आदेश पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत उनके द्वारा आदेशों के पालन की स्थिति की समीक्षा करेगी।

