जिला जज कोर्ट से हत्यारोपी पति की जमानत खारिज

जिला जज कोर्ट से हत्यारोपी पति की जमानत खारिज

*जिला जज कोर्ट से हत्यारोपी पति की जमानत खारिज*
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सुलतानपुर। दस लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं होने के चलते पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति रामसहाय उर्फ करन की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
हरियाणा के देवीलाल कालोनी-गुरुग्राम की रहने वाली वादिनी सरोज कश्यप ने गत 12 सितम्बर को कादीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके आरोप के मुताबिक कादीपुर कोतवाली के आलापुर गांव के रहने वाले आरोपी रामसहाय उर्फ करन ने उनकी बेटी कुमकुम के साथ विवाह किया था। आरोप के मुताबिक रामसहाय के साथ उनकी पुत्री आलापुर गांव में ही रहती थी। आरोप के मुताबिक पति रामसहाय व अन्य ससुरालीजन उनकी बेटी को प्रताड़ित करते रहे और 10 लाख रुपए की डिमांड भी किए थे। आरोप के मुताबिक ससुरालीजनों ने अपनी मांग पूरी नहीं होने के चलते वादिनी की पुत्री कुमकुम को मार डाला। मामले में हत्या सहित अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपियो को जेल भेजने की कार्रवाई हुई। मामले में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जेल में निरुद्ध आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

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