
*हत्याकांड के साक्षी सीओ आजाद सिंह केसरी का 22 को होगा शेष बयान, सतीश तिवारी हत्याकांड में पूरा माल मुकदमा नहीं आने से बयान में आई बाधा*
*हत्याकांड के साक्षी सीओ आजाद सिंह केसरी का 22 को होगा शेष बयान*
*सतीश तिवारी हत्याकांड में पूरा माल मुकदमा नहीं आने से बयान में आई बाधा*
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सुलतानपुर। सतीश तिवारी उर्फ सिन्टू हत्याकांड में सोमवार को मेरठ में तैनात सीओ-विजिलेंस आजाद सिंह केसरी एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत में शेष मुख्य बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर हुए,जिनके बयान दर्ज होने की कार्रवाई शुरू हुई। फिलहाल केस से जुड़ा पूरा माल मुकदमा कोर्ट में नहीं आने से उनका मुख्य बयान अभी पूरा नहीं हो सका है। अदालत ने उनका शेष मुख्य बयान दर्ज करने के लिए 22 जनवरी की तारीख तय किया है।
अखंडनगर थाने के हमजापुर मजरे ताजुद्दीनपुर के रहने वाले वादी प्रमोद तिवारी ने 26 नवंबर साल 2017 की सुबह करीब 10: 20 बजे की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उनका भतीजा सतीश तिवारी उर्फ सिन्टू राहुल नगर बाजार में दाढ़ी बनवाने गया था,इसी दौरान स्थानीय थाने के सेल्हूपारा गांव के रहने वाले आरोपी राजेश यादव,प्रकाश यादव,बजरंगी यादव,ताजुद्दीनपुर गांव निवासी आरोपी उपकरण सिंह,पप्पू सिंह लोहा सिंह उर्फ सूरज एवं बस्ती पहाड़पुर गांव निवासी आरोपी वीरू निषाद असलहे से लैस होकर पहुंचे और ललकारते हुए सतीश तिवारी को गोली मार दिया। गोली लगने से मौके पर ही सतीश तिवारी की मौत हो गई थी। मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी आजाद सिंह केसरी ने किया था,जिन्हें अदालत ने गवाही देने के लिए नौ जनवरी को तलब किया था,लेकिन उस दिन भी मुख्य बयान पूरा नहीं हो पाने पर 12 जनवरी के लिए पुनः तलब किया गया था। मामले में उनका मुख्य बयान दर्ज होना व जिरह होना अभी शेष रह गया है।

