युवती की हत्या में तीन आरोपी दोषी करार,सजा पर सुनवाई आज

युवती की हत्या में तीन आरोपी दोषी करार,सजा पर सुनवाई आज

एकतरफा प्रेम के चलते हत्या की वारदात को अंजाम देने के आरोप से जुड़ा साढ़े सात साल पुराना मामला

सुलतानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने सोमवार को युवती की हत्या समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने तीनो आरोपियो को आपराधिक षडयंत्र व साक्ष्य मिटाने के प्रयास की धारा में बरी कर दिया है,जबकि हत्या सहित अन्य आरोपो में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 दिसम्बर की तारीख तय किया है।
कोतवाली देहात के रामपुर हनुमानगंज के रहने वाले वादी मुकदमा संजीव कुमार पाण्डेय ने पाँच अप्रैल साल 2018 की शाम सात बजे की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री खुशबू पाण्डेय अपनी बहन के साथ खेत के लिए गई थी ,इसी दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के ही आरोपी अनूप चौहान व अरुण चौहान ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर उनकी पुत्री के गले पर धारदार हथियार से वार किया,जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के पीछे एकतरफा प्रेम की वजह वादी ने बताई थी। मामले में वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान गांव के ही आरोपी सुरेश चौहान व नामजद आरोपी अरुण चौहान की बहन पूनम का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने मामले में आरोपी अनूप चौहान,अरुण चौहान व सुरेश चौहान के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र व हत्या सहित अन्य आरोपो में चार्जशीट पेश किया। वहीं प्रकाश में आई आरोपी पूनम की गिरफ्तारी शेष बताते हुए विवेचना प्रचलित रखा,फिलहाल बाद में विवेचक ने पूनम की संलिप्तता नहीं मिलना बताते हुए क्लीनचिट दे दिया। तीनो आरोपियो के खिलाफ मामले का ट्रायल एडीजे प्रथम की अदालत में चला। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने तर्को को पेश कर आरोपियो को बेकसूर बताया,वहीं शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे घटना की कड़ी से कड़ी को जोड़कर केस साबित कर दिया। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत से आरोपियो को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किए जाने की मांग किया। अदालत ने तीनो आरोपियो को आपराधिक षडयंत्र सहित दो धाराओ में दोषमुक्त करार दिया है,जबकि हत्या सहित अन्य धाराओं का दोषी माना है। मामले में दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया गया है।

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)