शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी के लिए अंतरिम जमानत, 4 से 10 अक्टूबर तक रहेगी राहत

शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी के लिए अंतरिम जमानत, 4 से 10 अक्टूबर तक रहेगी राहत

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले से जुड़े UAPA केस में आरोपी शरजील इमाम को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह राहत उन्हें अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी है। शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक अंतरिम जमानत मिली है।

शरजील इमाम फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में UAPA समेत विभिन्न धाराओं के तहत जेल में हैं। उन्हें 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी लंबित है।

नियमित जमानत पर 30 सितंबर को सुनवाई

शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सोमवार, 21 सितंबर को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ के सामने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं सूचीबद्ध थीं।

दिल्ली पुलिस की ओर से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू स्वास्थ्य कारणों से उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी।

मार्च में भी मिली थी अंतरिम जमानत

इस साल मार्च में भी कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उस समय उन्हें अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए 20 मार्च से 30 मार्च तक राहत मिली थी।

उस अंतरिम जमानत के दौरान कोर्ट ने शर्तें भी लगाई थीं। इनमें 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करना शामिल था। साथ ही उन्हें जमानत अवधि में मीडिया से बातचीत और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से दूर रहने का निर्देश दिया गया था।

अब ताजा आदेश के तहत शरजील इमाम को 4 से 10 अक्टूबर तक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत मिली है। नियमित जमानत पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)