बुलडोजर एक्शन पर CJI सख्त, बोले- ‘आज ही बिल्डिंग गिरा दी जाए, तब भी नहीं होगी सुनवाई’

बुलडोजर एक्शन पर CJI सख्त, बोले- ‘आज ही बिल्डिंग गिरा दी जाए, तब भी नहीं होगी सुनवाई’

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर किसी इमारत को आज ही गिरा दिया जाए, तब भी अदालत तुरंत इस आधार पर सुनवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने मामले में तय कानूनी प्रक्रिया और नियमों के पालन पर जोर दिया।

चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी कार्रवाई को कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कार्रवाई हो जाने के बाद राहत मांगने के बजाय, संबंधित पक्षों को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और समय पर अदालत का रुख करना चाहिए।

बुलडोजर एक्शन को लेकर देशभर में लंबे समय से बहस चल रही है। कई मामलों में अदालतें प्रशासनिक कार्रवाई, नोटिस प्रक्रिया और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े सवालों पर सुनवाई कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां कानून के शासन और प्रक्रिया की अहमियत पर जोर दिया गया है।

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