*प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड: आरोपी सुरेंद्र शर्मा की जमानत मंजूर*

*प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड: आरोपी सुरेंद्र शर्मा की जमानत मंजूर*

*प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड: आरोपी सुरेंद्र शर्मा की जमानत मंजूर*
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सुलतानपुर। प्रॉपर्टी डीलर माताप्रसाद पांडेय की हत्या के मामले में आरोपी रमेश की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई है। अदालत ने अभियोजन प्रपत्रों को तलब करते हुए मामले में बहस के लिए 16 जून की तारीख तय किया है। वहीं मामले में सह आरोपी सुरेंद्र शर्मा की जमानत गत बुधवार को हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है,जबकि आरोपी प्रवीण सिंह उर्फ राहुल की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लम्बित है।
कुड़वार थाने के पूरे बेनीमाधव गांव के रहने वाले वादी मुकदमा अवनीश पांडेय ने गत 25 मार्च की घटना बताते हुए प्रॉपर्टी विवाद में अपने पिता माताप्रसाद पांडेय की गोली मारकर हत्या किए जाने के आरोप में स्थानीय थाने के रूपापुर निवासी रमेश मौर्य,उनके पुत्र अनुराग मौर्य,सह आरोपी सुरेंद्र शर्मा व अज्ञात लोगो के खिलाफ कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में आरोपी रमेश मौर्य व उनके पुत्र अनुराग मौर्य,कोतवाली नगर के इच्छाकापुरवा-अमहट निवासी सह आरोपी सुरेंद्र शर्मा एवं स्थानीय कोतवाली के रामनगर-इमिलिया निवासी प्रवीण कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह,आरोपी उमेश निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। मामले के आरोपी राहुल सिंह,सुरेंद्र शर्मा व अनुराग मौर्य की जमानत पूर्व में जिला जज कोर्ट से खारिज हो चुकी है,वहीं आरोपी उमेश निषाद की जमानत जिला जज कोर्ट से पहले ही मंजूर हो चुकी है। मामले में प्रयागराज का रहने वाला आरोपी केसरी उपाध्याय उर्फ मामा अभी पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा है। जिसकी तरफ से गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी,पर उनकी तरफ से याचिका पर बल नहीं देते हुए सम्बंधित कोर्ट में अग्रिम जमानत पेश करने व उसके शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। हाईकोर्ट ने याची केसरी उपाध्याय के जरिए तीन सप्ताह के भीतर अग्रिम जमानत याचिका पेश करने पर शीघ्र निस्तारण का निर्देश सम्बंधित अदालत को दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने आरोपी केसरी के जरिये विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने पर विवेचक को उस पर कानूनी तरीके से विचार करने का निर्देश भी दिया है। फिलहाल केसरी उपाध्याय को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल सकी है और पुलिस भी उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है।

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