
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ: न्यायालयों में लम्बित वादों का आपसी सुलह एवं समझौते से होगा का त्वरित निस्तारण – मध्यस्थता अभियान 3.0
प्रेस विज्ञप्ति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ
न्यायालयों में लम्बित वादों का आपसी सुलह एवं समझौते से होगा का त्वरित निस्तारण – मध्यस्थता अभियान 3.0
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा द्वारा बताया गया कि उच्चतम न्यायालय मीडियेशन एवं कन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा “मध्यस्थता अभियान 3.0 (Mediation Campaign 3.0)” का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। यह अभियान 01 अगस्त 2026 से 30 दिसम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा। अभियान का उद्देश्य पक्षकारों के मध्य आपसी संवाद, सुलह एवं समझौते के माध्यम से विवादों का शीघ्र, कम खर्चीला एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।
सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, गोपनीय एवं न्यायसंगत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पक्षकार अपनी सहमति से विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय एवं धन की बचत होने के साथ-साथ आपसी संबंध भी सुरक्षित रहते हैं।
उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, चेक अनादरण (Cheque Bounce) से संबंधित मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, वाणिज्यिक विवाद, उपभोक्ता विवाद, निष्पादन कार्यवाही मामले, ऋण वसूली के मामले, मध्यस्थता मामले, सेवा संबंधी मामले, विभाजन के मामले, बेदखली के मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डी0आर0टी0) के मामले, श्रम अधिनियम मामले, अन्य उपयुक्त सिविल मामले, भूमि संबंधी उपयुक्त दीवानी विवाद तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराया जा सकता है।
सचिव ने जनपद वासियों से अपील की है कि अनावश्यक एवं लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मध्यस्थता का लाभ उठाएं तथा अपने विवादों का समाधान आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराएं।
मध्यस्थता की कार्यवाही जनपद न्यायालय परिसर, लखनऊ स्थित मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र (Mediation & Conciliation Centre) में प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता से संपन्न कराई जाएगी। इच्छुक पक्षकार अधिक जानकारी अथवा मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

