
गेस्ट टीचरों पर HC सख्त! हरियाणा सरकार को लगाई फटकार
गेस्ट टीचरों के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शिक्षक कोई “स्पेयर पार्ट” नहीं हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से बदला जा सके। कोर्ट ने शिक्षकों की भूमिका को शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव बताते हुए सरकार को गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए
अदालत ने कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचरों के भविष्य और नौकरी की स्थिरता को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों को अस्थायी स्थिति में रखना उचित नहीं माना जा सकता।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को गेस्ट टीचरों को स्थायी करने के संबंध में उचित निर्णय लेने और इस मामले में गंभीरता दिखाने की सलाह दी। इस टिप्पणी के बाद गेस्ट टीचरों में उम्मीद जगी है कि उनके भविष्य को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है।

