
*एडीजे संध्या चौधरी की अदालत का सजा पर फैसला कल*
सुल्तानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बहू की हत्या के मामले में आरोपी सास गीता पाण्डेय को दोषसिद्ध ठहराते हुए जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि अदालत ने दोषी सास की सजा पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है।
धम्मौर थाना क्षेत्र के अमयेमाफी-सेतू का पुरवा गांव में 20 अप्रैल साल 2017 को विवाहिता पूनम को दहेज की मांग को लेकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। गंभीर रूप से झुलसी पूनम के दो माह तक चले इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्थानीय थाने के सरुवावां निवासी मृतका के भाई इन्द्रभान तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के मुताबिक उनकी बहन पूनम की शादी घटना से करीब 12 साल पूर्व शैलेन्द्र पाण्डेय के साथ हुई थी। आरोप के मुताबिक ससुराल वाले दहेज की मांग के लिए पूनम को प्रताड़ित करते रहे और मांग नहीं पूरी होने पर जला दिया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी सास गीता पाण्डेय को दोषी करार देते हुए बुधवार को जेल भेज दिया है।

