
CJP संसद मार्च मामला: पुलिस बल के इस्तेमाल पर HC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा- ‘हर बात में कोर्ट को मत घसीटो’
CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस बल के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर प्रशासनिक कार्रवाई में तुरंत अदालत का हस्तक्षेप जरूरी नहीं होता और प्रत्येक मामले में कोर्ट को नहीं घसीटना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता से नियमित प्रक्रिया का पालन करने को कहा।
याचिका में प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग पर सवाल उठाए गए थे और मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस स्तर पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
इस बीच, संसद मार्च और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत के अगले रुख पर सभी की नजर बनी हुई है।

