नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; जानें किस आदेश को किया रद्द

नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; जानें किस आदेश को किया रद्द

उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने हाई कोर्ट के स्थानांतरण की प्रक्रिया में बाधा पैदा की थी। अदालत के इस निर्णय के बाद हाई कोर्ट के नए परिसर को हल्द्वानी में विकसित करने की दिशा में आगे की कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लंबे समय से विचाराधीन था। नए परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर कानूनी विवाद चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इन बाधाओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

बताया जा रहा है कि अब उत्तराखंड सरकार को हल्द्वानी में चिन्हित भूमि जल्द हाई कोर्ट को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। नए परिसर के निर्माण से न्यायिक ढांचे को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ-साथ वादकारियों और अधिवक्ताओं को भी बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

हालांकि, हाई कोर्ट का स्थानांतरण एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी और इसमें भूमि हस्तांतरण, भवन निर्माण तथा प्रशासनिक तैयारियों में समय लग सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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