
राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में 3 महीने की सजा, पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना; नहीं भरा तो काटनी होगी जेल
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सादी कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। आदेश के अनुसार, यदि निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
यह मामला एक वित्तीय लेनदेन से जुड़े चेक बाउंस विवाद का है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि भुगतान के लिए जारी किया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी माना।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चेक बाउंस से जुड़े मामलों में वित्तीय अनुशासन और लेनदेन की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसी आधार पर दोनों को तीन महीने की सजा के साथ जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। यदि जुर्माना निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो कानून के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त कारावास की कार्रवाई की जा सकती है।
गौरतलब है कि चेक बाउंस के मामलों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस मामले में अदालत के फैसले के बाद अब राजपाल यादव और राधा यादव के पास उच्च अदालत में अपील करने का कानूनी विकल्प भी उपलब्ध है।

