असलहा सटाकर जेवरात लूटने के आरोपियो की जमानत खारिज

असलहा सटाकर जेवरात लूटने के आरोपियो की जमानत खारिज

सुलतानपुर। बस से उतरकर घर जा रही महिला की कनपटी पर असलहा सटाकर जेवरात लूटने के मामले में जौनपुर जिले के आरोपी दीपक व सत्यम की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर एडीजे पंचम राकेश यादव की अदालत में शुक्रवार को बहस चली। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए दोनों आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
अखंडनगर थाने के जौनरा गांव की रहने वाली वादिनी लीलावती ने गत 18 मई को स्थानीय थाने में अज्ञात आरोपियो के खिलाफ जेवरात लूटने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। वादिनी के आरोप के मुताबिक वह रिश्तेदारी से लौटते समय अपने गांव के निकट बस से उतरी,इसी दौरान तीन अज्ञात बदमाशों ने असलहा सटाकर उनके गहने लूट लिए। पुलिस की जांच में जौनपुर जिले के सरपतहा थाने के पूरे सम्भल शाह निवासी आरोपी दीपक व कम्मरपुर निवासी आरोपी सत्यम का नाम सामने आया। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई किया। मामले में दोनों आरोपियो की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।

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