
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदली सुरक्षा व्यवस्था, हुमायूं कबीर की Y+ सुरक्षा वापस
कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में कई वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस नेता हुमायूं कबीर को दी गई Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। अदालत ने राज्य सरकार से सुरक्षा आवंटन की प्रक्रिया और उसके आधार को लेकर जवाब मांगा था, जिसके बाद सुरक्षा प्रबंधों में बदलाव किया गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान Sourav Ganguly की सुरक्षा श्रेणी में भी कटौती की गई है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए नए आकलन के आधार पर कुछ अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय खतरे के स्तर और एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है।
इस पूरे मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष ने सुरक्षा आवंटन में पारदर्शिता की मांग की है, जबकि सरकार का कहना है कि अदालत के निर्देशों और सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों के अनुरूप ही कदम उठाए जा रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि भविष्य में वीआईपी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार क्या नई नीति अपनाती है।

