
राहुल गांधी के केस में निगरानी याचिका पेश,बहस पर ब्रेक
आवाज नमूने की अर्जी मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज होने पर बीजेपी नेता ने सेशन कोर्ट की ली है शरण
सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में बहस के लिए तारीख नियत रही। फिलहाल इस दौरान परिवादी भाजपा नेता ने राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच की अर्जी मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज होने के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश करने का तर्क रखते हुए मानहानि के केस में प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने की मांग किया। भाजपा नेता की निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने 30 मई की तारीख तय किया है और पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। वहीं स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मानहानि के केस में अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय किया है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में लम्बित चल रही है। पूर्व में अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत किया था,इसी बीच गत 12 मार्च को परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई थी। अदालत ने परिवादी की अर्जी को गत दो मई को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस करने व जमानत नामा पेश करने का आदेश जारी किया था,पर परिवादी भाजपा नेता मामले में बहस करने के बजाय मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बड़ी अदालत में चुनौती दिया है।

