राहुल गांधी के आवाज नमूने की अर्जी पर बहस में टालमटोल पर भाजपा नेता को चेतावनी

राहुल गांधी के आवाज नमूने की अर्जी पर बहस में टालमटोल पर भाजपा नेता को चेतावनी

एमपी-एमएलए कोर्ट ने परिवादी बीजेपी नेता की मौका अर्जी को सशर्त किया स्वीकार
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सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच पर बहस के लिए तिथि नियत रही। फिलहाल परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र पहले तो गैरहाजिर रहे,बाद में उनकी तरफ से बहस के लिए अवसर देने की मांग की गई। वहीं राहुल गांधी के अधिवक्ता की तरफ से उनकी मौका अर्जी पर आपत्ति जताई गई। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज शुभम वर्मा ने परिवादी भाजपा नेता को अगली तिथि पर बहस नहीं करने पर उत्पीड़क आदेश जारी करने की चेतावनी दिया है। अदालत ने मामले में बहस के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय किया है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में लम्बित चल रही है। अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही पूर्व में नियत किया था,इसी बीच परिवादी की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई है,जिस पर बहस की कार्यवाही कई तिथियों से लम्बित चल रही है।

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