किशोरी से छेड़खानी के मामले में मेवालाल दोषी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कठोर सजा

किशोरी से छेड़खानी के मामले में मेवालाल दोषी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कठोर सजा

*दोषी मेवालाल को पांच साल का कठोर कारावास*

*आठ साल की किशोरी से छेड़खानी का मामला*
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सुल्तानपुर। किशोरी से छेड़खानी समेत अन्य आरोपो से जुड़े करीब 26 माह पुराने मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी मेवालाल को दोषी ठहराते हुए उसकी सजा पर सोमवार को फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक विवेक कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश जारी किया है।
अमेठी जिले के मुंशीगंज कोतवाली के एक गांव की रहने वाली आठ साल की किशोरी के पिता ने माह जून साल 2024 में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी अवयस्क पुत्री से स्थानीय कोतवाली के रहने वाले आरोपी मेवालाल ने छेड़खानी किया। मामले में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी व पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपो की पुष्टी भी हुई और पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी पेश किया। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।

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