
इंडिगो उड़ान रद्दीकरण मामला: सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के रद्द होने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा से कहा कि वह इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट याचिकाकर्ता की शिकायतों पर सुनवाई करे। साथ ही कोर्ट ने नरेंद्र मिश्रा को यह छूट दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।इसके साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हो रही परेशानियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। यह समिति उड़ानें रद्द होने के कारणों और उससे यात्रियों पर पड़ रहे असर की समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट और DGCA के संज्ञान में है, तो फिलहाल वह इस पर सीधे सुनवाई नहीं करेगा।

