
हमले के आरोपी की अंतरिम जमानत खारिज,भेज गया जेल, गिरफ्तारी वारंट व फरार घोषित होने के बाद किया था सरेंडर
*हमले के आरोपी की अंतरिम जमानत खारिज,भेज गया जेल, गिरफ्तारी वारंट व फरार घोषित होने के बाद किया था सरेंडर*
————————————-
सुलतानपुर। जानलेवा हमले के आरोप से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी अंकुर सिंह ने आत्मसमर्पण किया एवं जमानत अर्जी पेश किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी की तरफ से जिला जज कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की गई। प्रभारी जिला जज राकेश पाण्डेय ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय किया है।
कादीपुर कोतवाली के घूरीपुर के रहने वादी काशी प्रसाद वर्मा ने तीन अगस्त साल 2024 की घटना बताते हुए मोतिगरपुर थाने में अपने भतीजे अंकित वर्मा पर हुए जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। वादी ने मामले में गौरव सिंह टेंट वाले के खिलाफ नामजद व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में मोतिगरपुर थाने के आलापुर गांव निवासी आरोपी अंकुर सिंह का नाम प्रकाश में आया,जिसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश किया है। मामले में आरोपी अंकुर सिंह लम्बे समय से गैरहाजिर चल रहा था,जिसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू व फरार घोषित करने की कार्रवाई भी जारी किया था। अदालत ने मामले में आरोपी के जरिए न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अनुचित आचरण को देखते हुए अंतरिम राहत देने का हकदार नहीं माना और अर्जी खारिज कर दिया है।

