Meerut News: नए BNS कानून में मेरठ सबसे आगे – 71 मामलों में 77 अभियुक्तों को त्वरित सजा

Meerut News: नए BNS कानून में मेरठ सबसे आगे – 71 मामलों में 77 अभियुक्तों को त्वरित सजा

Meerut News: नए आपराधिक कानून Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) लागू होने के बाद मेरठ परिक्षेत्र ने प्रदेशभर में एक नई मिसाल पेश की है। परिक्षेत्र के चारों जनपदों में पुलिस की मजबूत पैरवी और तत्पर विवेचना के चलते अब तक 71 मामलों में 77 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। इनमें सबसे अधिक मामले मेरठ जनपद के हैं, जिसने प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन दर्ज किया है।

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने दी जानकारी

पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने मंगलवार को बताया कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून (BNS, BNSS, BSA) लागू होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और अधिक सशक्त हुई है। उन्होंने कहा, “यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि पुलिस अब पीड़ितों को शीघ्र और प्रभावी न्याय दिलाने में सक्षम हो रही है। त्वरित सजा मिलने से अपराधियों में भय और जनता में विश्वास दोनों बढ़े हैं।”

जनपदवार आंकड़े

मेरठ: सर्वाधिक 58 प्रकरणों में 64 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। चोरी के 53 मामले, छेड़छाड़, सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने और दुर्घटना से जुड़े 5 मामले।
सभी में कारावास और जुर्माने की सजा दी गई।

बुलंदशहर: 3 प्रकरणों में 3 अभियुक्तों को सजा — हत्या का 1 मामला, चोरी के 2 मामले।

बागपत: चोरी के 3 मामलों में 3 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

हापुड़: 7 अभियुक्तों को सजा — सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने के 3 मामले, धार्मिक स्थल पर मूर्तियाँ खंडित करने के 2 मामले, पटाखों के अवैध भंडारण और चोरी के 1-1 प्रकरण शामिल।

महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले

थाना खुर्जानगर (बुलंदशहर): हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और ₹25,000 का जुर्माना।

थाना हस्तिनापुर (मेरठ): नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और ₹20,000 का जुर्माना।

डीआईजी ने दिए निर्देश

डीआईजी नैथानी ने सभी जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया है कि नए कानूनों में दर्ज सभी अभियोगों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा और पीड़ितों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा — “नए कानून जनता के भरोसे को मज़बूत कर रहे हैं। अब न्याय न केवल होगा, बल्कि समय पर होगा।”

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