
Azam Khan: दो पैन कार्ड मामले में आज़म ख़ान और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सज़ा, रामपुर अदालत का बड़ा फैसला
Azam Khan Latest News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान को दो पैन कार्ड रखने के मामले में रामपुर की अदालत ने सात-सात साल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने सोमवार को यह बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी करार दिया।
यह मामला कई वर्षों से चल रहा था और कोर्ट के इस फैसले के बाद आज़म ख़ान और उनके बेटे दोनों को जेल जाना तय माना जा रहा है।
2019 की शिकायत से खुला पूरा राज
यह मामला 2019 में नगर विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आज़म दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानूनन अपराध है।
इसी शिकायत के आधार पर जांच और फिर ट्रायल शुरू हुआ, जिसके बाद अब अदालत ने दोनों को दोषी करार देकर सज़ा सुना दी।
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
कार्रवाई के दौरान अब्दुल्ला आज़म ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और जुलाई में याचिका खारिज कर दी। इस तरह उन्हें कोई राहत नहीं मिली और ट्रायल जारी रहा।
सुप्रीम कोर्ट में भी झटका: पासपोर्ट केस में राहत नहीं
इसी महीने की शुरुआत में पासपोर्ट से जुड़े एक अन्य मामले में भी अब्दुल्ला आज़म को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। उन्हें आरोप था कि उन्होंने पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कहा: “ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए। अब जब ट्रायल पूरा हो चुका है, हम दखल नहीं दे सकते।”
एक अन्य मामले में आज़म ख़ान को मिली राहत
हालाँकि पिछले सप्ताह आज़म ख़ान को एक अन्य मामले में कोर्ट से राहत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण के आरोप में एसडीएम पीपी तिवारी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में पुलिस पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद कोर्ट ने आज़म ख़ान को बरी कर दिया।

